यूपी के पूर्व दबंग, बाहुबली मंत्री व उनका परिवार न्यायिक हिरासत में

ऊधम सिंह नगर के डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के सिविल सीनियर डिविजन की अदालत में डीएसपी व स्वतंत्रता सग्राम सेनानी की कई एकड़ जमीन को फर्जी वसीयत के आधार पर अपने नाम कराने के मामले में यूपी के पूर्व दबंग, बाहुबली मंत्री उनकी पत्नी, पुत्र व पुत्रवधू  पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता , उनकी पत्नी वहां पुत्र वधू समेत दो गवाहों को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में ले लिया है ।


आपको बात दे कि आजाद हिंद फौज के सिपाही रामअवध सिंह आजादी के बाद पुलिस में भर्ती हुए और डिप्टी एसपी के पद से रिटायर हुए थे । स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को देखते हुए तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें कृषि कार्य के लिए मौजूदा ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर के बागवाला गांव में भूमि आवंटित की थी । रामअवध की एकमात्र संतान उनकी पुत्री प्रभादेवी थी । 10 जून 1999 को रामअवध की मृत्यु के बाद प्रभावती ही चल अचल संपत्ति की उत्तराधिकारी थी । लिहाजा यहां भूमि विरासतन चकबंदी न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन उनके नाम दर्ज हुई ।  प्रभावती की शादी अलीगढ़ की तहसील बूढनंपुर के सैल्हौरी गांव में हुई थी । इसीलिए इसीलिए वह यहां नहीं आ सकी।


 ऐसे में फर्जी वसीयतनामा तैयार कर उक्त जमीन को उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और देवरिया जिले की बरहज सीट से सपा से विधायक रहे ठाकुर प्रेम प्रकाश सिंह ने 32.5 एकड़ जमीन अपने नाम करा ली । पता लगने के बाद प्रभावती ने कई जगह शिकायत पत्र दिए लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई । अंततः वह डीआईजी के पास पहुंची 3 मई 2014 को डीआईजी के आदेश पर धारा 420, 467, 468, 471, 506, 504 आईपीसी में प्रभावती की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया । इस मुकदमे में प्रेमप्रकाश के अलावा गवाह ग्राम तिलियापुर सितारगंज निवासी नवनाथ तिवारी और प्रेमनारायण नामजद किए गए । मुकदमे की विवेचना हुई तो इस मामले की परतें खुलती चली गई । जांच के आगे बढ़ने पर पूर्व मंत्री की पत्नी सितारगंज की ब्लाक प्रमुख मंजूलता सिंह , पुत्र शिववर्धन , पुत्रवधू निधि सिंह व तत्कालीन शासकीय अधिवक्ता स्वतंत्र बहादुर सिंह , उनकी पत्नी गीता सिंह और पुत्रवधू शिखा सिंह के नाम भी जांच में शामिल कर लिए गए  । गत जून 17 जून को इस मुकदमे की 4 सीट धारा 420 467 468 471 504 506 342 व 120 बी में पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की। चार्जशीट में प्रेम प्रकाश सिंह को धारा 420 ,467 ,468,471,506 504 तथा 342 आईपीसी , गवाह नवनाथ  तिवारी व प्रेमनारायण को धारा 420, 467 ,468 ,471 ,120 बी का दोषी पाया गया ।इसके अलावा निधि सिंह,  शिववर्धन सिंह ,मंजूलता सिंह , शिखा सिंह एवं गीता सिंह को धारा 420 400 67 तथा 120 बी का दोषी व एमबी सिंह को 120 का दोषी माना गया । मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सभी आरोपी पेश हुए कोर्ट ने सभी को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दे दिया उनके खिलाफ सजा भी सुनाई जाने वाली है