ब्रेकिंग - उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में सभी 14 प्रस्तावों पर लगी मुहर।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज 14 लाभान्वित प्रस्ताव पेश किए गए जिनमे सभी प्रस्तावों पर मुहर लग गयी है।बैठक देहरादून सचिवालय में शुक्रवार सुबह नौ बजे शुरू हुई जिन प्रस्तावों पर आज मुहर लगी है वो ये हैं।
1- राज्य में भारत सरकार के द्वारा साइंस सीटी में सलाहकार पद को स्वीकृत किया गया है,जिसमे
जीएस रौतेला को सलाहकार बनाया गया।जीएस रौतेला
राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद काम कर चुके है
तीन वर्ष के लिए सलाहकार के पद नियुक्ति की गई ।
2- संविदा कृषि अधिनयम 2018 को राज्य में लागू किये जाने पर भी मुहर लग गयी है,किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर के आधार पर अधिनयम के तहत खेती की जाएगी।
3 - उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 2011 की जगह पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाये गए कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम 2017 प्रदेश में लागू किया जाएगा ,किसानों के लिए मंडी में फसल पहुंचाने के लिए अनिवार्यता खत्म होगी ,किसान अपनी फसल अपने दामों पर कही भी बेच सकेंगे मंडी परिषद के अध्यक्ष सरकार के द्वारा नियुक्त नहीं हो पाएंगे ,मंडी परिषद के अध्यक्ष के लिए चुनाव
होगा।
4 -अटल आयुष्मान योजना में बदलाव किये गए हैं,सरकारी अस्पताल के रेफरल प्रक्रिया को खत्म किया गया है।
स्टेट हेल्थ एजेंसी की जगह स्टेट हेल्थ आथर्टी नाम कर दिया गया है।
कॉल सेंटर का गठन किया गया है जिसके अंतर्गत अब राज्य में 10 कॉल सेंटर बनाये जाएंगे,आयुष्मान योजना में दिक्कतों को लेकर कॉल सेंटर के माध्यम से ली जाएगी जानकारी
राज्यकर्मचारियो को अटल आयुष्मान योजना के तहत कर्मचारियों का इलाज फ्री होगा।
कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा के तहत कर्मचारियों के ग्रेड पे के हिसाब से महीने प्रीमियम लेगी सरकार,अब वेतमान के हिसाब से सरकार प्रीमियम लेगी।
5 - एसडीआरएफ में पुलिस के जवानों की प्रतिनियुक्ति 5 साल से बढ़कर 7 साल कर दी गयी है।
6 - मेगा इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट नीति 2015 संसोधन किया गया है,निगेटिव लिस्ट में शामिल उत्पादों को पर छूट अब नहीं मिलेगी,तंबाकू पान मसाला,सीमेंट, पालीथीन आदि पर छूट अब नही मिलेगी,पहले से स्थापित उत्पादों पर 5 साल के लिए छूट मिलती रहेगी।
7 - मेघा टैक्सटाइल पार्क पॉलिसी धारा 9 में संशोधन किया गया जिसमें 2021 की जगह 2023 तक मेघा टैक्सटाइल पार्क पॉलिसी बढ़ाई गई है।
8 - स्टार्टअप नीति 2018 में संशोधन किया गया।
9 - पंचायती राज एक्ट 2016 में किया गया संशोधन,धारा 2 में ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत को परिभाषित किया गया
10 - लोकनिर्माण विभाग के द्वारा नई सड़क बनाने बनाने के लिए 500 मीटर लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई बना सकेंगे।
11 - आदि बद्री से लगी जमीन को पार्किंग के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग को निःशुल्क देने पर लगी मुहर,सरकार 141 हेक्टेयर जमीन पुरातत्व विभाग को देगी।
12 - 162 कब्रिस्तान की चार दिवारी करने के लिए 1 साल का समय बढ़ा दिया गया।
13 - उत्तराखंड उपकर अधिनियम 2015 के अंतर्गत विक्रय कीमत में संसोधन किया गया।
14 - उत्तराखंड साक्षी संरक्षण अधिनियम 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी।
प्रदेश में अब गहावो को मिलेगी सुरक्षा,मृत्यु दंड समेत बड़े अपराधों के गहावो को सुरक्षा मिलेंगी।