नैनीताल हाईकोर्ट ने शाही शादी पर रोक लगाने से किया इंकार

प्रदेश की सबसे बड़ी और शाही शादी के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट से गुप्ता बंधुओ को बड़ी राहत मिली है, नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने शादी में रोक लगाने से इनकार कर दिया है, 

वही कोर्ट ने शादी के दौरान हेलीकॉप्टर के प्रयोग पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है,और कोर्ट ने डी एम चमोली और पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शादी की निगरानी करने के भी निर्देश दिए है, और डी एम चमोली से कहा है कि वो शादी के दौरान पर्यावरण को हुए खतरे की रिपोर्ट 8 जुलाई तक कोर्ट में पेश करे,,साथ ही कोर्ट ने औली की सफाई के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए गुप्ता बंधुओ को 22 जून से पहले 2 किस्तो में 3 करोड़ रुपए सरकार के पास जमा करवाने के आदेश दिए हैं, ताकि औली में हुए नुकसान की भरपाई करी जा सके,,

वही कोर्ट ने टिप्पड़ी में कहा है कि औली जैसे स्थान शादी व अन्य कामों के लिए उपयुक्त नही है,,,आज मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया है कि औली बुग्याल नहीं है, इस लिहाज से  औली में कोर्ट के आदेश लागू नही होते है।

  आपको बता दें कि चमोली निवासी अधिवक्ता रक्षित जोशी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उत्तराखंड के औली बुग्याल में उद्योगपति के बेटों की शादी 18 से 22 जून तक होने जा रही है जिसमें मेहमानों को लाने ले जाने के लिए करीब 200 हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था की गई है और इन हेलीकॉप्टरों से पर्यावरण को खतरा होगा साथ ही बुग्यालों और क्षेत्र में रहने वाले जंगली जानवरों को भी खतरा होगा याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा दिए गए पूर्व के आदेश की अनदेखी की जा रही है, जिसमें कोर्ट ने पहाड़ी क्षेत्रों बुग्यालओं आदि में किसी भी प्रकार की गतिविधि में प्रतिबंध लगाया था,,