नैनीताल हाईकोर्ट - अब राष्ट्रीय राजमार्ग से 220 मीटर पर नहीं खुलेगी शराब की दुकानें

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पूर्व में शराब की दुकान को लेकर दिए सुप्रीम कोर्ट आदेश राष्ट्रीय राजमार्ग से 220 मीटर पर शराब की दुकानें नहीं खोली जा सकती हैं, जिसके वायलेशन को लेकर डाली गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उक्त शराब की दुकान को सील किया जाए साथी माननीय न्यायालय को गुमराह करने के लिए आबकारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा क्यों ना आप के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में हुई।


आपको बता दें कि रामनगर निवासी रईस अहमद द्वारा उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में आदेश जारी कर कहा था कि शराब की दुकान राष्ट्रीय राज्य मार्ग से 220 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए मगर रामनगर के पीरु मदारा राष्ट्रीय राजमार्ग मैं शराब की दुकान राष्ट्रीय राजमार्ग से 220 मीटर दूरी के अंदर है जो गलत है मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को नियत की गई है।