देहरादून में हो रहे अतिक्रमण मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट हुआ सख्त

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने देहरादून में किये गए अतिक्रमण के मामले में सुनवाई करते हुए सरकार,कंटोमेन्ट बोर्ड,नगर निगम व एमडीडीए को नोटिस जारी चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।
आपको बता दे कि देहरादून निवासी आकाश यादव ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून में लोगो ने सरकारी भूमि,सड़क व नालो के ऊपर अतिक्रमण कर दिया है, जिनको नगर निगम नही हटा रहा है ।जहाँ पर अतिक्रमण हटाया गया है वहाँ पर लोगो ने दुबारा से अतिक्रमण कर दिया है। याचिकाकर्ता द्वारा सरकार,नगर निगम व एमडीडीए को कई बार अतिक्रमण को हटाने का प्रत्यावेदन दिया परन्तु उनके प्रत्यावेदन पर कोई सुनवाई नही हुई न ही अतिक्रमण को रोका गया।
आपको बता दे कि देहरादून निवासी आकाश यादव ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून में लोगो ने सरकारी भूमि,सड़क व नालो के ऊपर अतिक्रमण कर दिया है, जिनको नगर निगम नही हटा रहा है ।जहाँ पर अतिक्रमण हटाया गया है वहाँ पर लोगो ने दुबारा से अतिक्रमण कर दिया है। याचिकाकर्ता द्वारा सरकार,नगर निगम व एमडीडीए को कई बार अतिक्रमण को हटाने का प्रत्यावेदन दिया परन्तु उनके प्रत्यावेदन पर कोई सुनवाई नही हुई न ही अतिक्रमण को रोका गया।