जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन को हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस

जिला अधिकारी विनोद कुमार सुमन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि विनोद कुमार सुमन को न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने अवमानना नोटिस जारी किया है ।हाई कोर्ट ने  पिछले साल हल्द्वानी में कूड़ा निस्तारण हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट लगाने के लिए नगर निगम को एक वर्ष का समय दिया था लेकिन आज तक वहां पर ईंट भी नहीं लग पाई है। जिला अधिकारी द्वारा आदेश का पालन नहीं  करने पर इंदिरा नगर जनविकास समिति ने अवमानना याचिका दायर की। 

आपको बता दे कि पूर्व में हल्द्वानी के इंदिरा नगर जनविकास समिति ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि नगर निगम हल्द्वानी शहर का मेडिकल वेस्ट व कूड़ा इंदिरा नगर व गौला नदी के पास डाला जा रहा है इसके आस पास लगभग 30 हजार लोग निवास करते है । जिससे कभी भी कोई महामारी होने की आशंका बनी रहती है। बस्ती में कूड़ा डाला जाना नियम विरुद्ध है। 

2017 में खण्डपीठ ने इस क्षेत्र में कूड़ा डालने पर रोक लगा दी थी फिर भी नगर निगम द्वारा हल्द्वानी, नैनीताल, भवाली सहित रुद्रपुर का कूड़ा यहाँ डम्प किया जा रहा है। 10 जुलाई 2018 को खण्डपीठ ने इस क्षेत्र में कूड़ा डालने पर रोक लगा रखी थी। नगर निगम ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा था कि उन्होंने टनचिंग ग्राउंड बनाने कें लिये अभी उनको वन विभाग से अनुमति नही मिली है।