जानिए ! कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन मे छूट ।

कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ भारत में जंग लगातार जारी है । 25 मार्च से ही देश में लॉकडाउन लागू है और ये लॉकडाउन 3 मई तक जारी रहेगा । इस के चलते सख्ती के साथ लोगों को घरों में रहने को कहा गया है।

उत्तराखंड मे भी सख्ती से लाकडाउन का पालन किया जा रहा है । सूबे के सभी जिला प्रशासन सख्ती के साथ  सभी को  लाकडाउन का पालन करवा रहे है ।  इस बीच आज यानी 20 अप्रैल से राज्य के कुछ  जिलों में लॉकडाउन को लेकर कुछ राहत दी गई हैं जिसमें जरूरी क्षेत्र से जुड़े कामकाज में छूट के अलावा कुछ हद तक सरकारी कामकाज शुरू करने के आदेश जारी किए गए है । छूट  मिलने की खबर से अधिकाधिक लोग उत्साहित हैं। यह आपको जानना बेहद जरूरी है कि यह छूट कुछ शर्तों के साथ दी गई है। सुनी-सुनाई बातों पर अमल करना और शर्तों की अनदेखी आपको मुश्किल में डाल सकती है ।

आवाज़ उत्तराखंड के माध्यम से  जानिए क्या जरूरी है -


शराब, गुटका, तम्बाकू एवं इनसे बने उत्पादों आदि की बिक्री पूर्णरूप से प्रतिबन्धित रहेगी।

समस्त सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यालयों में प्रत्येक आम जन तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा मास्क पहनना अनिवार्य होगा, उल्लघंन की स्थिति में वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। 

अगर कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को आवागमन करता है जो किसी सार्वजनिक स्थल या कार्यस्थल पर है तो उसे सोशल डिस्टेडिंग और आइसोलेशन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, उत्तरखण्ड शासन द्वारा जारीदिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।


जिलाधिकारी ने बताया कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 05 या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा। 

किसी भी शादी समारोह या अंत्येष्टि आदि के कार्यक्रमों हेतु सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति आवश्यक होगी। 

शादी समारोह में प्रति पक्ष (वर/वधू) 05 से अधिक तथा अन्तिम संस्कार हेतु 20 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। 

अन्तर्रजिला अन्तर्राजीय आवागमन (Inter District or Inter State Movement)- सभी के लिए निषिद्ध होगा ।

मेडिकल इमरजेंसी संबंधी पास  धारक, अनिवार्य सेवाएं प्रदाता अथवा  गाइडलाइंस में इंगित केंद्र या राज्य सरकार के संस्थान/ कर्मी इसके अपवाद रहेंगे। 

किसी तरह के धार्मिक कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थल अथवा निजी परिसर में कहीं भी चार से अधिक व्यक्ति के एक साथ रुकने पर मनाही है। 

शैक्षणिक संबंधी प्रतिष्ठान अथवा गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। कोचिंग सेंटर, कॉलेज, स्कूल सभी लॉकडाउन रहेंगे।  मनोरंजन संबंधी सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। फिल्म, थिएटर आदि जिसमें ज्यादा लोग जुड़ने की संभावना है वह सभी प्रतिबंधित रहेंगे।

गैरजरूरी सामान पर प्रतिबंध रहेगा। उदाहरण के लिए बुक शॉप, ज्वेलरी शॉप, इलेक्ट्रॉनिक शॉप आदि। 

सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में जितनी आवश्यक वस्तुओं का उल्लेख है उनको छोड़कर सभी को गैर जरूरी मानते हुए सभी को प्रतिबंधित रहेंगी।

 

कटाई एवं बुवाई से सम्बन्धित मशीनों के आवागमन हेतु सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी आवश्यक होगी।

दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद,दुग्ध उत्पादों का संग्रह, प्रसंस्करण, तिवरण व बिक्री एवं आपूर्ति हेतु परिवहन सम्बन्घित उप जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा।

पशुपालनफार्म, मुर्गीपालन व अन्य पशुपालन हेतु गतिविधियाॅ का संचालन सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा।

सामाजिक दूरी तथा मास्क का सख्ती से पालन करते हुए मनरेगा के समस्त कार्यों का संचालन किया जा सकेगा। 

कार्यालयों में भोजनावकाश के दौरान सोशल डिस्टेडिंग और आईसोलेशन मेजर्स हेतु निर्गत शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 

सभी सिनेमा हाॅल, माॅल, शाॅपिंग काॅम्प्लेक्स, व्यायामशाला, स्पोर्टस, काॅम्प्लेक्स, स्विमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और आडिटोरियम, असेंबली हाॅल बन्द रहेंगे तथा किसी भी प्रकार की गतिविधि प्रतिबन्धित रहेगी। 

सभी धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जनता के लिए प्रतिबन्धित रहेंगे तथा धार्मिक समारोहों पर सख्त प्रतिबन्ध रहेगा। 

सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यों तथा अन्य समारोह प्रतिबन्धित रहेंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार द्वारा अनुमोदित काॅमन सर्विस सेन्टर खुले रहेंगे ।

पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में संयुक्त उड़नदस्ता टीम का गठन किया गया है। टीम  दो पाली में काम करेगी।  सुबह छह  से दो और दोपहर दो बजे से  रात के दस बजे तक । प्रत्येक थाना में दो टीम रहेंगी जिसमें मजिस्ट्रेट के रूप में एक वरिष्ठ पदाधिकारी काम करेंगे और एएसआई रैंक के पुलिस पदाधिकारी रहेंगे। फोर्स भी साथ में रहेगा। कंट्रोल रूम से थानावार उड़नदस्ता टीमों की मॉनिटरिंग की जाएगी। 

कहीं भी कोई उल्लंघन चाहे सोशल मीडिया या पत्रकार बंधुओं के द्वारा पता चलता है या किसी अन्य जरिए से जानकारी मिलती है, कोई शिकायत प्राप्त होती है तो नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए उड़नदस्ता दल सक्रिय रहेगा। यह व्यवस्था 3 मई तक के लिए की गई है।