जब तक बोर्ड की परीक्षाएं पूरी नही हो जाती तब तक प्रत्येक दिन स्कूल सेनिटाइज़ हो:हाई कोर्ट

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली व हरिद्वार निवासी सच्चिदानंद डबराल व अन्य के द्वारा दायर जनहित याचिकाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए है जब तक बोर्ड सभी परीक्षाएं पूरी नही हो जाती है तब तक परीक्षा केंद्रों को प्रत्येक दिन सेनेटाइज़ करें(स्कूल बिल्डिंग, चीयर डेस्क, टॉयलेट, वाटर फिल्टर आदि) वही कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रदेश के जिन ग्राम प्रधानों को वायरस से लड़ने के लिए फंड अभी तक नही दिया गया है उनको अगली सुनवाई तक फंड रिलीज करें। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई की तिथि नियत की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया व न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की खंडपीठ में हुई।
मामले में सच्चिदानंद डबराल की तरफ से प्रार्थना पत्र देकर कहा गया कि राज्य सरकार बोर्ड के शेष बची परीक्षाएं कराने जा रही है लेकिन इन केन्दों को सरकार ने कोरन्टीन सेंटर बनाया था जिनमे प्रवासियों को ठहराया गया था तब से इन केन्दों को सेनेटाइज़िंग तक नही किया गया।
आपको बता देअधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए राज्य सरकार व केंद्र मेडिकल कर्मियों की शुरक्षा को लेकर उदासीन हो रही है जो उपकरण मेडिकल कर्मियों को दिए गए है वे मानको के अनुरूप नही है उनकी गुणवत्ता निम्न है। वही हरिद्वार निवासी सच्चिदानन्द डबराल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रवासियों को उत्तराखंड में वापस ला रही है परंतु इनकी जांच बॉर्डर पर नही की जा रही है और न ही बॉर्डर पर इनकी खाने पीने रहने की कोई व्यवस्था की गई है।