चमोली के सरकोट में पीएमजेएसवाई के तहत बन रही सड़क पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई

चमोली में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सरकोट में बन रही सड़क में आने वाले जल स्रोत और पेड़ों को न काटे जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई आज उत्तराखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई । सुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चीफ इंजीनियर ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट को अवगत कराया की जलश्रोतों के आसपास के काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या में टाइपिंग मिस्टेक हुई है ।
जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए चीफ इंजीनियर से एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है , साथ ही तब तक पेड़ो के कटान पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 12 जून की तिथि नियत की है।
ग्राम सरकोट निवासी विनोद कुमार कुनियाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जिला चमोली में कुछ गावों को मोटरमार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन सड़क बनाने के लिए चीफ इंजीनियर द्वारा सड़क का एलाइमेन्ट बदलने से जल स्रोत और इन्हें रिचार्ज करने वाले पेड़ों के कटने से जल श्रोतो पर खतरा आ सकता है। याचिका कर्ता का कहना है सड़क का एलाइमेन्ट बदल कर दूसरी जगह से बनाया जाए ताकि जलश्रोतों पर इसका प्रतिकूल असर न पड़े।