कोटद्वार
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आज नैनीताल हाईकोर्ट ने कोटद्वार के कण्व आश्रम के पास नदी में बन रही झील के मामले में सख्त रूख अपनाते हुए झील और पार्क के निमार्ण पर अंतरीम रोक लगा दी है और राज्य सरकार से तीन हफ्तों के अंदर विस्तृत रिपोर्ट भी पेश करने के आदेश दे डाले।
नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कोटद्वार निवासी किशन सिंह नेगी ने कहा था कि पर्यटन विभाग और सरकार द्वारा नदी में झील बनाई जा रही है जिसकी वजह से भविष्य में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि मानसून के वक्त इस बनने वाली झील से बाढ़ का खतरा बना रहेगा।
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने झील के कार्य पर अग्रीम आदेशों तक रोक लगाते हुए राज्य सरकार को विस्तृत जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।