कॉकटेल पार्टियों में जमकर हो रहा आबकारी नियमों का उल्लंघन

आजकल शादियों का सीजन जोरों पर है और शूभ मूहुर्त के अनुसार एक ही दिन में कई शादियां हो रही हैं, वहीं आजकल शादी ही नहीं खुशी के हर मौके पर कॉकटेल पार्टी आयोजित करने का रिवाज सा चल पड़ा है, लोग अपनी हैसियत के अनुसार कॉकटेल पार्टी आयोजित कर रहे हैं कोई होटल या वैडिंग प्वाइंट में तो कोई घर में पार्टी आयोजित कर रहा है। आमतौर पर यह धारणा है कि किसी रेस्टोरेंट या फिर वेडिंग प्वाइंट में कॉकटेल पार्टी आयोजित करने के लिये लाइसेंस की जरूरत होती है। लेकिन घर के लिये भी यह नियम लागू होता है इससे ज्यादातार लोग अनजान हैं।
जी हां! परिजनों के अलावा यदि आप अपने घर पर सामूहिक रूप से जाम छलकाते हैं तो उसके लिये भी आपको आबकारी विभाग से लाइसेंस लेकर, बाकायदा उसके लिये 2000 रूपया शुल्क भी जमा करना चाहिए।जानकारी न होने से आम लोग इस नियम का पालन नहीं करते जिससे सरकार को भी राजस्व की क्षति होती है।
यदि कोई व्यक्ति अपने किसी कार्यक्रम में कॉकटेल पार्टी आयोजित करना चाहता है तो इसके लिए उसे आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना पड़ता है।यह नियम घर और घर से बाहर होटल,विवाह घर आदि स्थानों पर भी लागू होता है।घर में रखी जाने वाली पार्टी के लिए विभाग द्वारा चालान के माध्यम से एक दिन की फीस दो हजार तथा घर से बाहर रेस्टोरेंट में 15000 और वेडिंग प्वाइंट में 5000 रुपये वसूल की जाती है।कॉकटेल पार्टी के लिये आबकारी विभाग में ऑनलाइन आवेदन करना होता है। अनुमति मिलने के बाद जगह के हिसाब से निर्धारित फीस मैनुअली जमा करनी होती है। इसके अलावा लाइसेंस के लिए किए जाने वाले आवेदन में पार्टी के खरीदी जाने वाली शराब की मात्रा, ब्रांड का नाम, दुकान का नाम व जगह का उल्लेख भी करना होता है।जबकि होता यह है कि लोग आर्मी कैंटीन की शराब कॉकटैल पार्टी में परोसते हैं जो एक बड़ा जुर्म है।
बगैर लाइसेंस घर में कॉकटेल पार्टी आयोजित करने की जानकारी से आबाकरी विभाग भी अनभिज्ञ नहीं होता है, लेकिन विभाग कार्रवाई करने में दिलचस्पी नहीं लेता।पुलिस और आबाकरी विभाग को पूरा अधिकार है कि वो इस नियम का उल्लंघन कर रहे लोगों पर कार्रवाई करे। बगैर लाइसेंस कॉकटेल पार्टी करते पकड़े जाने पर आबकारी एक्ट की धारा 60 में चालान कर संबंधितों को हिरासत में लिए जाने का प्रावधान है। बावजूद, लोग कॉकटेल पार्टी के लिए लाइसेंस लेना जरूरी नहीं समझते।