औली में अब नहीं होंगे शाही शादी जैसे बड़े आयोजन, उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने सरकार से विंटर खेल के अलावा अन्य गतिविधियों पर रोक लगाने को कहा।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश की 400 करोड़ की सबसे बड़ी और शाही शादी के मामले में फैसला सुनाते हुए पर्यटन सचिव से कमेटी गठित कर पर्यावरण को हुए नुकसान को कंट्रोल करने के साथ-साथ वहां पर हो रही गतिविधियों पर भी नजर रखने के निर्देश देते हुए साफ तौर से कहा है कि औली में विंटर खेल गतिविधियों के अलावा किसी भी प्रकार की अन्य गतिविधियों पर सरकार रोक लगाए, ताकि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे।
बता दे कि काशीपुर निवासी अधिवक्ता रक्षित जोशी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड के औली बुग्याल में 18 से 22 जून तक के बीच करीब चार सौ करोड़ रुपये से गुप्ता बन्धुओं के बेटों की शादी का आयोजन हुआ, जिसमें मेहमानों को लाने ले जाने के लिए करीब 200 हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था की गई, और इन हेलीकॉप्टरों से पर्यावरण को खतरा होगा साथ ही बुग्यालों और क्षेत्र में रहने वाले जंगली जानवरों को भी खतरा होगा याचिकाकर्ता का कहना था कि राज्य सरकार द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा दिए गए पूर्व के आदेश की अनदेखी की जा रही है, जिसमें कोर्ट ने पहाड़ी क्षेत्रों बुग्यालों आदि में किसी भी प्रकार की गतिविधि में प्रतिबंध लगाया था।