ऑन लाइन क्लासेस के नाम पर जबरन फीस मांगने का मामला पहुंचा हाई कोर्ट

उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेज के नाम पर प्राइवेट स्कूलों द्वारा ली जा रही फीस का मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश सुधांशु धूलिया व न्यायाधीश रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 12 मई तक अपना विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। वही याचिका में केंद्र सरकार, राज्य सरकार,सीबीएसई, उत्तराखंड एजुकेशन बोर्ड को भी पक्षकार बनाया है।


आपको बता दे कि जीपेन्द्र सिंह ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूलों के द्वारा ऑनलाइन क्लासेज के नाम पर जबरन अभिभावकों से फीस मांगी जा रही है साथ ही जबरन ऑनलाइन क्लास पढ़ाई जा रही है जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है वहीं उत्तराखंड में कई स्थानों पर इंटरनेट की व्यवस्था नही है और कई लोगो के पास मोबाइल व अन्य गैजेट नहीं है जिससे कई बच्चे पढ़ाई से वंचित रह पा रहे हैं, लिहाजा ऑनलाइन पढ़ाई के स्थान पर दूरदर्शन के माध्यम से सभी बच्चों की पढ़ाई की जाए।