उत्तराखंड HC:सल्ट ब्लॉक अल्मोड़ा में मन रहे मोटर मार्ग के कार्य पर लगी रोक अग्रिम आदेश तक बढ़ी
उत्तराखण्ड हाइकोर्ट ने सल्ट ब्लाक अल्मोड़ा के धोराणी ग्राम से तया तक बन रही मोटर मार्ग के निर्माण कार्य पर रोक को अग्रिम आदेश तक बढ़ा दिया है और रेगुलर पुलिस से एक सप्ताह के भीतर जाँच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई।
मामले के अनुसार खुशाल सिंह रावत निवासी सल्ट ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सल्ट ब्लाक अल्मोड़ा में धराणी से तया तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है जिसमे ठेकेदार द्वारा 224 हरे पेड़ काट दिए गए है जिसकी शिकायत उन्होंने जिला प्रशाशन से की और जिला प्रशाशन ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया तथा जांच करने के लिए पटवारी को दे दी। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि शिकायत करने पर उनको जान से मारने की धमकी भी दी है और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने और प्रकरण की पूरी जांच रेगलूर पुलिस से कराने की मांग की है।