उत्तराखंड:विद्यालय की पार्किंग में अतिक्रमण को लेकर हाइकोर्ट हुआ सख्त जिलाधिकारी और स्कूल प्रबंधक से मांगा जवाब
उत्तराखंड हाइकोर्ट ने देहरादून के करनपुर में मंगला देवी कन्या इंटर कालेज और चिल्ड्रन एकेडमी के मध्य लॉक डाउन के दौरान स्कूल की पार्किंग में अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किये जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधिश रमेश रंगनाथन ने न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने याचिकर्ता से स्कूल प्रबन्धक को पक्षकार बनाकर जिला अधिकारी व स्कूल प्रबंधक से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
आपको बता दे करनपुर निवासी मोहम्मद राशिद ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि स्कूल प्रबन्धन की मिली भगत से लॉक डाउन का उल्लंघन करते हुए स्कूल की पार्किंग में अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। याचिकर्ता का यह भी कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन में साफ तौर से कहा है कि सार्वजनिक स्थानों, पार्किंग व स्कुलो में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य नही किये जायेंगे बावजूद इसके स्कूल की पार्किंग पर अतिक्रमण कर नियमो को ताक पर रखकर निर्माण किया गया। इन सभी पर कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए।