उत्तराखंड -लॉक डाउन में अधिवक्ताओं को आर्थिक राहत मिलने संबंधित मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा 48 घण्टों में लें उचित निर्णय।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अधिवक्ता कल्याण निधि से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 48 घंटे में उचित निर्णय लेने का निर्देश दिए है, साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से अधिवक्ता कल्याण निधि की रकम का उचित विवरण कोर्ट में पेश करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 अप्रैल की तिथि नियत की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज तिवारी व न्यायधीश शरद शर्मा की खंडपीठ में हुई।
आपको बता दे बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने उच्च न्यायालय को पत्र द्वारा सूचित किया है कि एडवोकेट्स वेलफेयर फंड खाते में रखा गया। फंड संकट के इस समय में अधिवक्ता कल्याण निधि में राज्य सरकार से उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया था, ताकि कोरोना जैसी महामारी के दौरान अधिवक्ताओं की मदद की जा सके।आपको ये भी बता दे कि याचिकाकर्ता कार्तिकेय हरि गुप्ता ने सभी अधिवक्ताओं के लिए वेलफेयर अमाउंट 10 हज़ार रुपए महीना और क्लर्कों के लिए 5 हज़ार रुपये की मांग की थी जिसकी सुनवाई आज हाइकोर्ट ने वर्चुअल रूप में की।