उत्तराखंड ब्रेकिंग - मास्क नही पहनना या कोरोना सम्बंधित निर्देश नही माने तो होगा 5 हज़ार का जुर्माना अध्यादेश हुआ लागू

जब देश मे कोरोना के केस कम थे तब लोगो मे डर ज़्यादा था,अब केस ज़्यादा है तो डर कम होने लगा।लोग मास्क का उपयोग सख्ती के साथ नही कर रहे है जिस पर अब उत्तराखंड राज्य ने सख्ती दिखाते हुए मास्क नही पहनने पर जुर्माना लगाने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।

राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने शनिवार को महामारी अधिनियम 1897 उत्तराखंड राज्य संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी,इस तरह भारत सरकार के ऐक्ट में संशोधन करने वाला उत्तराखंड तीसरा राज्य बन गया है,इससे पहले केरल और उड़ीसा भारत सरकार के ऐक्ट की धारा 2 और 3 में संशोधन कर चुके हैं।

अब महामारी अधिनियम 1897 के तहत राज्य में जो कोविड-19 को लेकर नियम तय किए गए हैं, उन्हें न मानने पर बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं,राज्य में फेसमास्क, क्वारंटीन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों के उल्लंघन पर अधिकतम 6 महीने की सजा और 5000 रुपए की जुर्माने की व्यवस्था लागू की गई है,अभी तक प्रदेश में नियम थे लेकिन ऐक्ट में प्रावधान न होने पर काम्पाउंडिंग की सुविधा नहीं थी,अब ये ऐक्ट में बदलाव होने के बाद इन नियमों को सख्ती से लागू करवाया जा सकेगा.।