उत्तराखंड:बसों व अन्य वाहनों के किराए में हुई वृद्धि के खिलाफ दायर जनहित याचिका को हाइकोर्ट ने किया निरस्त

राज्य सरकार  को  नैनीताल हाईकोर्ट से  बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार द्वारा  रोडवेज की बसों व अन्य वाहनों में कोविड 19 के दौरान दोगुना किराया बढ़ाये जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार व उत्तराखंड परिवहन निगम का पक्ष सुनने के बाद जनहित याचिका को निरस्त कर दिया है। राज्य सरकार व परिवहन निगम की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि कोविड 19 के चलते बसों में सोसियल डिस्टेंडिंग के मानकों के मुताबिक 50%यात्रियों को बैठाया जा रहा है इस वजह से किराया बढ़ाया गया  है  बाद में यह किराया अपनी पुरानी दरों में आ जायेगा। मामले के अनुसार उमेश शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार ने इस महामारी में बसों का किराया दो गुना कर दिया है जिसके कारण गरीब व आम लोगो का सफर करना मुश्किल हो गया है इस बढ़े हुए किराये पर रोक लगाई जाय जिससे यात्रियों को आने जाने में असुविधा उतपन्न न हो।