अमन मणि मामले में अमनमणि और साथियों सहित उत्तराखंड सरकार के कई अधिकारियों को हाई कोर्ट द्वारा नोटिस जारी

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यूपी के विधायक व अमरमणी त्रिपाठी के पुत्र अमन मणि त्रिपाठी द्वारा दो मई से सात मई के बीच लॉकडाउन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्व. पिता के पितृ कर्म के पर उत्तराखंड सरकार द्वारा बद्रीनाथ तक पास जारी करने के मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार सहित जिलाधिकारी देहरादून, जिलाधिकारी पौड़ी, जिलाधिकारी, चमोली, व जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है साथ ही कोर्ट ने अमनमणि और उसके 10 साथियों को भी नोटिस जारी किए है। मामले की सुनवाई के लिए 3 सप्ताह बाद कि तिथि नियत की है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई।
आपको बता दे देहरादून निवासी उमेश कुमार ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि यूपी के विधायक अमन मणि त्रिपाठी व उसके साथियों द्वारा योगी आदित्यनाथ के स्वर्गीय पिता के लिए पितृ कर्म करने के नाम पर उत्तराखण्ड सरकार से बद्रीनाथ तक दो मई से सात मई के लिए लॉक डाउन में पास जारी कराया था परंतु यात्रा के दौरान कर्णप्रयाग में पुलिस ने उनको आगे नही जाने दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि भारत सरकार द्वारा 24 मार्च को पूर्ण लॉक डाउन घोषित किया गया था। अमनमणि व उसके साथियों ने उल्लंघन किया है। याचिकाकर्ता का कहना है भारत सरकार जारी जारी गाइड लाइन को दरकिनार कर पास किस आधार पर और किसने जारी किया उसकी जांच सीबीआई से कराई जाए।
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने विधायक अमनमणि त्रिपाठी सहित अन्य नौ लोगो को लॉकडाउन के दौरान उत्तराखण्ड सरकार द्वारा बद्रीनाथ व केदारनाथ जाने के लिये जारी किये गये स्पेशल पास के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला अधिकारी देहरादून, जिला अधिकारी रुद्रप्रयाग,जिला अधिकारी चमोली, जिला अधिकारी पौड़ी , यूपी के विधायक अमनमणि त्रिपाठी और उसके साथी जय प्रकाश, माया शंकर, मनीष कुमार, संजय कुमार, रितेश यादव, ओम प्रकाश यादव, अजय यादव श्रीप्रकाश पासवान और विनय कुमार को नोटिस जारी कर सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। याचिकर्ता ने इनके अलावा डीजीपी, प्रिंसिपल सेकेट्री, सीबीआई और सचिव ओम प्रकाश को भी पक्षकार बनाया है।मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में हुई।
खण्डपीठ ने सरकार से पूछा है कि आखिर किन परिस्तिथियों में इनको स्पेशल पास जारी किया जबकि भारत सरकार की तरफ से राज्यो को लॉकडाउन का पूर्ण पालन कराने को कहा था मामले के अनुसार देहरादून निवासी उमेश शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उत्तराखंड शासन में अपर सचिव के पद पर तैनात ओम प्रकाश की तरफ से विधायक अमनमणि त्रिपाठी सहित अन्य 10 लोगों को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के पितृ कर्म हेतु बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम जाने के लिये विशेष पास जारी कर उनको जाने की अनुमति प्रदान की थी जिसके बाद मामला जोरो से तूल पकड़ा और उन्हें रुद्रप्रयाग में पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। याचिकर्ता ने यह भी कहा है कि इस वक्त देश मे लॉकडाउन चल रहा है और केंद्र सरकार ने सभी राज्यो को सख्ती से पालन कराने का आदेश भी दिया है इसके बावजूद उत्तराखंड सरकार की तरफ से इनको पास जारी करना गलत है लिहाजा और सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन किया है। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाय।