उत्तराखण्डः अवैध निर्माण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई! हाईकोर्ट ने लगाई रोक, गढ़वाल कमिश्नर को दिया आदेश

Uttarakhand: Hearing on the petition filed regarding illegal construction! High Court imposed a stay, gave order to Garhwal Commissioner

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के ऋषिकेश में किए जा रहे अवैध निर्माण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे अवैध निर्माण पर रोक लगाते हुए 5 अप्रैल को गढ़वाल कमिश्नर को वर्चुअल माध्यम से कोर्ट में पेश होकर यह बताने को कहा है कि मंसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा किस आधार पर अवैध निर्माण को कम्पाउंडिंग कर मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 5 अप्रैल की तिथि नियत की है। बता दें कि ऋषिकेश निवासी पंकज अग्रवाल व अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून के ऋषिकेश में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत कुछ लोगों द्वारा अवैध निर्माण किए जा रहे है। जिसपर कार्यवाही करते हुए मंसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने कार्यवाही करते हुए उन्हें सील कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद विकास प्राधिकरण के एई ने उक्त सीलिंग से प्रतिबंध हटाकर अवैध निर्माण को कम्पाउंड करते हुए मानचित्र स्वीकृत कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि अवैध निर्माणों पर रोक लगाई जाए, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके।