उत्तराखण्डः नदियों में हो रहे अतिक्रमण पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई! हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, विस्तृत रिपोर्ट मांगी

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून बिंदाल ऋषपना व अन्य नदियों पर हो रहे बेइन्तेहां अतिक्रमण पर दायर विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पूर्व के आदेशों का पालन नही करने के अनुपालन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर देहरादून को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी करते हुए सचिव वन व सचिव राजस्व को वर्चुअल माध्यम से कोर्ट में पेश होने को कहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार से देहरादून घाटी की नदियों पर किए गए अतिक्रमण पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 24 मार्च की तिथि नियत की है। बता दें कि देहरादून निवासी, रीनू पॉल व अन्य ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राजपुर क्षेत्र में बिंदाल और ऋषपना नदियों के उदग्गम क्षेत्र में बेइन्तहां अतिक्रमण और अवैध निर्माण देहरादून की दोनों जीवनदायनी नदियां, बिंदाल एवं रिस्पना को खतरा उत्पन्न हो गया है। याचिकाकर्ता ने फोटोग्राफ के माध्यम से यह दिखाया था और सेटेलाइट इमेजेज में भी राजपुर क्षेत्र में अतिक्रमण साफ दिख रहा है।