उत्तराखण्डः संविदा चालक और परिचालक के नियमितीकरण का मामला! हाईकोर्ट ने परिवहन निगम को तीन माह के भीतर निर्णय लेने के दिए आदेश

Uttarakhand: Case of regularization of contract drivers and conductors! High Court orders Transport Corporation to take decision within three months

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज संविदा चालक और परिचालक के नियमितीकरण को लेकर दायर स्पेशल अपील पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि दो सप्ताह के भीतर अपना प्रतिवेदन दें, जिसके बाद तीन माह में इनके नियमितीकरण निर्णय लेने के आदेश दिया और मामले को निस्तारण कर दिया। बता दें कि विनय कुमार समेत अन्य 5 ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि वो 2006 से देहरादून में संविदा पर काम कर रहे हैं। 2015 में दाखिल याचिका पर समान कार्य के लिये समान वेतन देने के कोर्ट ने आदेश दिये, लेकिन नियमितिकरण पर कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। इस आदेश के खिलाफ रिव्यू याचिका दाखिल की गई तो हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अब कोर्ट में इन 5 लोगों ने स्पेशल अपील दाखिल की थी। जिसमें कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए परिवहन निगम को कहा है कि 3 महीनों के भीतर इस पर निर्णय लें।