उत्तराखण्डः अवैध निर्माण का मामला! हाईकोर्ट में पेश हुए गढ़वाल कमिश्नर, 30 दिन का मांगा समय

Uttarakhand: Case of illegal construction! Garhwal Commissioner appeared in High Court, asked for 30 days time

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में देहरादून के ऋषिकेश में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे अवैध निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। आज हुई सुनवाई के दौरान गढ़वाल कमिश्नर वर्चुअल माध्यम से कोर्ट में हुए। उनके द्वारा कोर्ट को अवगत कराया कि मसूरी विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण में हुई त्रुटियों के सम्बंध में 1 माह के भीतर आवश्यक कार्यवाही कर ली जाएगी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 5 मई की तिथि नियत की है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गढ़वाल कमिश्नर को कोर्ट में पेश होकर यह बताने को कहा है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा किस आधार पर अवैध निर्माण को कम्पाउंडिंग कर मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है। बता दें कि ऋषिकेश निवासी पंकज अग्रवाल व अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून के ऋषिकेश में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत कुछ लोगों द्वारा अवैध निर्माण किए जा रहे है। जिसपर कार्यवाही करते हुए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने कार्यवाही करते हुए उन्हें सील कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद विकास प्राधिकरण के एई ने उक्त सीलिंग से प्रतिबंध हटाकर अवैध निर्माण को कम्पाउंड करते हुए मानचित्र स्वीकृत कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि अवैध निर्माणों पर रोक लगाई जाए, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके।