उत्तराखण्ड ब्रेकिंगः चुनाव में आरक्षण नियमावली को चुनौती देती याचिका पर हुई सुनवाई! हाईकोर्ट ने सरकार से एक सप्ताह में मांगा जवाब

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा निकाय व पंचायत चुनाव कराने के लिए 2024 की आरक्षण नियमावली को चुनौती देती अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार से एक सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 जनवरी 2025 की तिथि नियत की है। आज हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया है कि 2024 की आरक्षण नियमावली सही है। उसी के अनुसार निकाय चुनाव का आरक्षण कमेटी ने तय किया है। क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया भी हो चुकी है। राज्य सरकार का चुनाव प्रोग्राम सैट हो चुका है। बता दें कि अल्मोड़ा नगर निगम, धारचूला नगर पालिका, गुप्तकाशी नगर पंचायत, उत्तरकाशी नगर पालिका में अध्यक्ष व मेयर के पदों के लिए राज्य सरकार के आरक्षण को चुनौती देती याचिका में कहा गया है कि नियमावली बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास नही है। राज्य सरकार के 2024 के आरक्षण सम्वन्धी नियमावली गलत है। इसलिए निकायों का फिर से आरक्षण तय हो।