ब्रेकिंग न्यूज़: नेशनल हाइवे नगला पंतनगर अतिक्रमण मामले में प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया तीन सप्ताह का समय

Breaking News: High Court gives three weeks time to state government to submit progress report in National Highway Nagla Pantnagar encroachment case

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंत नगर में नेशनल हाइवे, नंगला और पंतनगर यूनिवर्सिटी की जमीन पर अतिक्रमण  करने के खिलाफ दायर जनहित पर सुनवाई की। आज जिला अधिकारी उधम सिंह नगर सहित सभी उच्चाधिकारी व्यक्ति रूप से कोर्ट में पेश हुए उन्होंने कहा कि इसमे अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करने के साथ ही मुकदमे दर्ज किए गए है याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट से आग्रह किया है कि नेशनल हाइवे अथॉरिटी के तहत अतिक्रमणकारियों पर जुर्माना लगाया जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार से तीन  सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने तीन सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।   

पूर्व में जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है जिसमें पन्त नगर विश्वविद्यालय की भूमि पर 193 अतिक्रमण,नेशनल हाइवे पर 490 अतिक्रमण  हुआ है । फारेस्ट की भूमि पर भी काफी अतिक्रमण हुआ है  जिसे अभी चिन्हित नही किया गया है।

 आपको बता दे पंतनगर निवासी अजय कुमार ने उच्च न्यायालय में जनहित  याचिका दायर कर कहा है कि जिला उधमसिंह नगर के पंतनगर ,नगला, नेशनल हाइवे और पंतनगर यूनिवर्सिटी की सरकारी भूमि पर पिछले कई सालों से   अतिक्रमण  कर अवैध रूप से  निर्माण कर लिया है। जिससे नेशनल हाइवे की सड़क संकरी हो गई है। और सड़क दुर्घटनाओं की सम्भावना बनी हुई है और पिछले कुछ सालों में सार्वजनिक सम्पत्ति पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो गया है। याचिकाकर्ता का यह भी  कहना है नेशनल हाइवे और पंतनगर यूनिवर्सिटी की भूमि में अतिक्रमण कारियो के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए और उन्हें हटाया जाय।