बड़ी खबरः रुद्रपुर में भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष को एक साल की सजा! कोर्ट ने तीन लाख दस हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया, जानें क्या है पूरा मामला?

Big news: Former BJP city president sentenced to one year in Rudrapur! Court also imposed a fine of three lakh ten thousand rupees, know what is the whole matter?

रुद्रपुर। न्यायालय ने भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष को एक वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने उनपर तीन लाख दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि वह जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो उन्हें एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
रुद्रपुर निवासी शेर सिंह राठौर ने बताया कि उसके द्वारा भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद राठौर निवासी ट्रांजिट कैंप रुद्रपुर जिला ऊधमसिंह नगर के खिलाफ 02,95,000 रुपए की धनराशि मांग को लेकर चेक का मुकदमा अपने अधिवक्ता गुरबाज सिंह एडवोकेट व सुरेंद्र नरूला एडवोकेट के माध्यम से दायर किया था। शेर सिंह का कहना है कि ईश्वरी प्रसाद राठौर द्वारा उससे उधार ली गई धनराशि के भुगतान की एवज में चेक जारी किया गया था, लेकिन चेक का भुगतान नहीं हो सका, जिस पर उसे न्यायालय की शरण में आना पड़ा। परिवादी शेर सिंह की ओर से अधिवक्ता गुरबाज सिंह एडवोकेट, सुरेंद्र नरूला एडवोकेट द्वारा पैरवी की गई। न्यायालय द्वारा आरोपी को एक साल के कारावास और 03,10,000 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया गया।