बनभूलपुरा हिंसाः मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत कई लोगों को हाईकोर्ट से लगा झटका! नहीं मिली जमानत, अब इस दिन होगी अगली सुनवाई

नैनीताल। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक, अब्दुल मोईद समेत 20 लोगों की जमानत याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने आरोपियों को फिलहाल कोई राहत नहीं दी और अगली सुनवाई के लिए 5 मई की तारीख नियत की है। बता दें कि अब्दुल मलिक को सरकारी भूमि को खुर्द बुर्द करने के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है, जबकि दंगा फैलाने के मामले में अब्दुल मलिक और 19 अन्य आरोपियों को अभी तक जमानत नहीं मिली है।
मामले के अनुसार बनभूलपुरा दंगे के समय अब्दुल मलिक समेत अन्य के खिलाफ चार मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें से एक मामला ये भी था कि मलिक ने कूटरचित, झूठा शपथ पत्र के आधार पर राजकीय भूमि को हड़पने का कार्य किया। यही नहीं उनके द्वारा नजूल भूमि पर कब्जा करके प्लॉटिंग, अवैध निर्माण करके उसे बेचा गया। राज्य सरकार की तरफ से उनकी जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा कि बनभूलपुरा कांड की शुरुआत यहीं से हुई थी। जब प्रशासन इस अवैध अतिक्रमण को हटाने गया तो उनके ऊपर पथराव किया गया। बाद में इसने हिंसा का रूप ले लिया। इस हिंसा में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और पुलिस व अन्य लोग घायल हो गए। यही नहीं हिंसा में कईयों की जान तक चली गई। हांलाकि आरोपियों का कहना है कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। एफआईआर में उनका नाम नहीं है। पुलिस ने उन्हें जबरन इस मामले में फंसाया है। इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। बता दें कि दंगें में शामिल कई लोगों को पहले ही कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।