30 नवम्बर तक पंचायत चुनाव करवाने के लिये हाईकोर्ट ने दिये आदेश

प्रदेश में पंचायत चुनाव में हो रही देरी के मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार समेत चुनाव आयोग को 30 नवंबर तक चुनाव करवाने के आदेश दिए है ।साथ ही कोर्ट ने पंचायतों में नियुक्त प्रशासको को 30 नवंबर तक नियुक्त रखने के निर्देश भी दिए है, कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान प्रशासकों के सभी वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज रहेंगे।

आपको बता दें कि गूलरभोज निवासी पूर्व प्रधान नईम ने हाईकोर्ट नैनीताल में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सरकार प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर नहीं करा रही है और पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर रही है जो राज्य सरकार द्वारा 2010 में कोर्ट में दिए गए शपथ पत्र के विपरीत है ।वहीं प्रदेश में सरकार पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव समय पर कराने में असफल रही है लिहाजा उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए।

याचिकाकर्ता ने कहा है कि 2010 में सरकार की तरफ से मुख्य सचिव द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया था कि पंचायत चुनाव समय पर करवाए जाएंगे और पंचायतों में प्रशासक नियुक्त नहीं करे जाएंगे, लेकिन मुख्य सचिव इस शपथ पत्र की अवहेलना कर रहे हैं।

 मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने चुनाव में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और चुनाव आयोग को 30 नवम्बर तक चुनाव करने के आदेश दिए हैं।