हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने फार्मासिस्टों के संविदा प्रक्रिया मामले में स्थिती की साफ ,विज्ञप्ति नही हुई है अभी निरस्त

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 600 फार्मासिस्टों को संविदा पर भर्ती प्रक्रिया मामले में सुनवाई करते हुये केन्द्र सरकार से तीन माह के अंदर बातचीत करके नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करके नियुक्ति पत्र निर्गत करने के निर्देश दिये हैं। पिछली तिथि में कोर्ट ने सरकार से स्थिति स्पस्ट करने को कहा था

आज इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई जिस पर राज्य सरकार ने स्थिति स्पस्ट करते हुए कोर्ट को अवगत कराया  कि अभी विज्ञप्ति को सरकार ने निरस्त नही किया है भर्ती प्रक्रिया के मानको को पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार की बात केंद्र सरकार से चल रही है। मामले के अनुसार मनोज त्रिपाठी निवासी पौड़ी गढ़वाल ने 2017 में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने 2016 में छः सौ स्ंविदा  फार्मासिस्ट पदों की विज्ञप्ति जारी की थी उनके अलावा करीब दस हजार अभ्यर्थियों ने इस आवेदन  भी किया था और वे इन पदों के लिए योग्य भी थे। पूर्व में सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया था कि वे इस चयन प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने जा रही है इस आधार पर कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया था परन्तु सरकार ने  चयन प्रक्रिया को आगे नही बढ़ाया इस चयन प्रक्रिया को आगे नही बढ़ाने पर रौशन कुमार निवासी पौड़ी गढ़वाल  ने 2019 में दूसरी याचिका दायर की ,उसने अपनी याचिका में कहा है कि सरकार चयन प्रक्रिया को आगे न बढ़ाकर विज्ञप्ति को निरस्त करने जा रही है और सरकार तीन साल से उनके भविष्य पर खिलवाड़ कर रही है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि सरकार की तरफ से पहले ही चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का बयान कोर्ट में दिया जा चुका है अब सरकार विज्ञप्ति निरस्त करने की बात कर रही है ।