स्लाॅटर हाॅउस द्वारा खुले में मीट बिक्री के मामले में हाईकोर्ट हुआ सख्त

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में अवैध रूप से संचालित स्लाॅटर हाॅउस द्वारा खुले में मीट बिक्री के मामले में सुनवाई करते हुये सरकार को निर्देश दिए हैं कि या तो 20 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर दिखाएं या फिर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। अगली सुनवाई 20 अगस्त को नियत की है।  
बताते चलें कि पूर्व में हाईकोर्ट ने प्रदेश में सभी अवैध स्लॉटर हाॅउस को बंद करने के आदेश दिए थे, और कहा था कि खुले में किसी भी प्रकार से जानवरों को ना काटा जाए,जिसके बाद से पूरे प्रदेश में स्लॉटर हाॅउस बंद हो गए थे। कोर्ट के इस आदेश को कई मीट कारोबारियों ने खण्डपीठ में चुनौती दी ,जिसमें कहा गया है कि पूर्व में हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर 2011 को एक आदेश जारी कर प्रदेश में सरकार को मानकों के अनुसार स्लाॅटर हाॅउस बनाने के आदेश दिए थे, लेकिन कोर्ट के आदेश के 8 साल बाद भी स्लाॅटर हाॅउस बनाने सम्बंधित आदेश का पालन नहीं किया। जिसके कारण मीट कारोबारियों का नुकसान हो रहा है। इस केस में अभी तक क्या हुआ ये भी कोर्ट ने सरकार से पूछा है, साथ ही कहा है कि 20 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर दिखाएं या फिर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें।