सरकार व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 6 जनवरी तक पेश करे अपना जवाब -उत्तराखंड हाइकोर्ट

उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने स्टोन क्रेशरों को लाइसेन्स दिए जाने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 6 जनवरी तक जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।  

                  आपको बतादे कि बाजपुर निवासी त्रिलोक चन्द्र ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश सरकार स्टोन क्रेशरों के नए लाइसेंस ईको सेंसिटिव जोन के लिए जारी न करे । उन क्षेत्रों में भी नए लाइसेस जारी न करे जहां पर ओद्योगिक क्षेत्र घोषित न हो। स्क्रीनिंग प्लांटो का भी लाइसेंस जारी न करे क्योंकि स्क्रीनिंग प्लांट स्थापित करने के मानक नदी के किनारे से 10 मीटर की दूरी तक है और इनकी कार्यकरने की प्रणाली स्टोन क्रशर के समान है, ये कभी भी नदी से अवैध खनन कर सकते है। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद सरकार व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 6 जनवरी तक जवाब पेश करने को कहा है।