समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

सहायक समाज कल्याण अधिकारी एनके शर्मा को नैनीताल हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सतर्कता विभाग से तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खण्डपीठ में हुई। 

आपको बतादे कि देहरादून निवासी एसके सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि समाज कल्याण विभाग में सहायक समाज कल्याण अधिकारी एन के शर्मा द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है पर याचिकर्ता द्वारा जिसकी शिकायत पूर्व में मुख्य सचिव से की गयी थी तब समाज कल्याण मंत्री द्वारा शर्मा की जाँच करने के लिए जाँच कमेटी बिठाई थी परन्तु शर्मा द्वारा अपने पद का दुर्प्रयोग कर जाँच आगे नही होने दी और उसे रोक दी। 

आगे की कार्यवाही नही होने पर याचिकर्ता द्वारा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी ,मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने एनके शर्मा को नोटिस जारी करते हुए सतर्कता विभाग से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।