वीआईपी दौरे के दौरान कम से कम बाधित हो नैनीताल यातायात व्यवस्था -हाइकोर्ट।

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने वीआईपियो के दौरे के दौरान पुलिस व प्रशाशन द्वारा यातायात व्यवस्था को कई घण्टे पहले ही रोके जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए एसएसपी नैनीताल को निर्देश दिए है कि कम से कम समय के लिए यातायात व्यवस्था को बाधित किया जाए ,वहीं सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि वीआईपी सेवा में देश के कुछ लोग जिनमे  प्रधानमंत्री , राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल है उनके दौरे में उनकी सुरक्षा को देखते हुए यातायात व्यवस्था को कुछ समय के लिए बाधित किया जाता है। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने उक्त आदेश पारित कर जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है। 


          आपको बता दे हाइकोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर चन्द्र शेखर जोशी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि वीआईपियो के दौरे के दौरान पुलिस व प्रशाशन द्वारा यातायात व्यवस्था को कई घण्टो तक बाधित किया जाता है जिसके कारण कई आवश्यक सुविधाएँ बाधित हो जाती है और अधिवक्ताओं के साथ साथ कई अन्य लोगो के आवश्यक कार्य बाधित हो जाते है। याचिकाकर्ता ने यह भी प्राथर्ना की है कि वीआईपीयो के दौरे को ध्यान में रखकर कम से कम यातायात व्यवस्था को बाधित किया जाए।