लक्सर में पाँच सौ बीघा जंगल पर भू माफियाओं द्वारा कब्जा किए जाने के मामले हाईकोर्ट ने वन विभाग व सरकार से मांगा जवाब।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लक्सर हरिद्वार में बड़गंगा के किनारे स्थित पाँच सौ बीघा के जंगल को भू-माफियाओं द्वारा काटकर उसे गन्ने की खेती करने के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने वन विभाग, जिला अधिकारी व सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।

आपको बता दें कि लक्सर निवासी विजेंदर व अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि लक्सर के पश्चिम में बड़गंगा नदी बहती है। 500 बीघे का एक जंगल था, जिसमें विविध प्रकार की वनस्पतियां व पेड़ हुआ करते थे, जिन्हें 3 वर्ष पूर्व गांव के दबंगों ने उजाड़ कर गन्ने की खेती की जा रही। जो पर्यावरण की दृष्टि से नुकसानदायक है।जिसकी शिकायत उनके द्वारा वन विभाग, जिला अधिकारी व सरकार से की गयी परन्तु अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई न ही उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई।याचिकर्ताओं का कहना है कि वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से खेती कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाय।