रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि पर अतिक्रमण के मामले मे मुनिचिदानंद को हाइकोर्ट से लगा झटका

उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मुनिचिदानंद द्वारा रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि पर अतिक्रमण के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रमुख वन सचिव, डीएफओ हरिद्वार, सहित सम्बधित विभागों से अतिक्रमण की गई 5.97 एकड़ भूमि को कब्जे में लेकर खाली कराने के आदेश दिए है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 फरवरी की तिथि नियत की है। 
    मामले के अनुसार  हरिद्वार निवासी अर्चना शुक्ला ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ऋषिकेश के निकट वीरपुर खुर्द वीरभद्र में मुनिचिदानंद ने रिजर्व फॉरेस्ट की 8 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर वहां पर 52 कमरे, एक बड़ा हाल और गौशाला का निर्माण कर लिया है। चिदानंद के रसूखदारों से सम्बन्ध के चलते वन विभाग व राजस्व विभाग द्वारा इसकी अनदेखी की जा रही हैं।