राष्ट्रीय दृष्टीबाधितार्थ संस्थान में सुरक्षा के क्या इंतेज़ाम है-हाई कोर्ट

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एनआईवीएच के मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से 12 सितम्बर तक यह बताने को कहा है कि संस्थान सुरक्षा के लिए वहां क्या क्या इंतेजाम किये जा सकते है,क्योंकि वहां पर बाहर से आने जाने लोगों की संख्या बहुत है।मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।मामले के अनुसार एनाइवीएच में छात्राओ के साथ छेड़छाड़ के मामले को लेकर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पूर्व में एक पिता की चिठ्ठी पर स्वतः सज्ञान लेते हुए सरकार को निर्देश दिए थे कि वो संगीत टीचर कोे तत्काल सस्पेंड कर एफआरआई दर्ज करें।7 दिन के भीतर राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान में स्थायी निदेशक की नियुक्ति करें,और एनआईवीएच में सीसीटीवी और लाईट की व्यव्स्था के लिए जरनेटर की व्यवस्थां करें।वहीं कोर्ट ने देहरादून की तत्कालीन एसएसपी निवेदिता कुकरेती को निर्देश दिए थे कि वह एनआईवीएच में 2 महिला सिपाहियों की तैनाती करें।