युव‌ती से दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को 10 वर्ष सश्रम कारावास

जिला न्यायाधीश सिकन्द कुमार त्यागी ने सुनाई दुराचारी शिक्षक को सजा उत्तरकाशी। 

 शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ तीन साल तक बलात्कार करने के आरोपी शिक्षक को न्यायालय ने दस साल कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

दोष सिद्ध होने पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर नईटिहरी जेल भेज दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिकन्द कुमार त्यागी ने तीन साल से एक युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले एक दुुुराचारी शिक्षक को 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 1 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया। 

न्यायालय से सजा आदेश आते ही पुलिस ने दुराचारी शिक्षक को नईटिहरी जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार को मोरी क्षेत्र के राइंका दौणी में तैनात शिक्षक भीम सिंह निवासी नागझाला पुरोला का एक युवती से संपर्क बढ़ा तो शिक्षक ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर अपने चुंगल में फंसा लिया। करीब तीन सालों से दुराचारी शिक्षक इसी झांसे से पीड़िता से दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता रहा। 

लंबे इंतजार के बाद जब पीड़िता को पता चला कि शिक्षक शादी होने के साथ साथ घर पर बड़े बड़े बच्चे हैं। इसके बाद पीड़िता 3 जनवरी को 2017 को थाना कोतवाली उत्तरकाशी पहुंच कर दुुराचारी शिक्षक के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में भांदंसं धारा 376 तथा 506 में मुकदमा दर्ज कर 15 मार्च 2017 को आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया। 

न्यायालय में अभियोजना पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता गंभीर सिंह चौहान ने मामले में 5 गवाह समेत कई अन्य दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिकन्द कुमार त्यागी ने दोनों पक्षों की दलील सुनाने पर बृहस्पतिवार को दुराचारी शिक्षक को भांदंसं की धारा 376 में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 1 लाख रूपये अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माने की पचास फीसदी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप देने के निर्देश दिए। बता दे कि दुराचारी शिक्षक अभी कुमाऊ क्षेत्र किसी स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहा था। न्यायालय से सजा के आदेश आते पुलिस ने शिक्षक नईटिहरी जेल भेज दिया है।