ब्रेकिंग - जिला अदालतों को ज़रूरी दिशा निर्देशों के साथ खोलने के आदेश

देशभर में कोरोना संक्रमण की वजह से लगभग सभी कुछ बन्द चल रहा था लॉक डाउन 4 में सरकार की ओर से कुछ रियायतें दी गयी ,वही उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी अब जिला अदालतों को कई दिशा निर्देशों के साथ सशर्त खोलने के आदेश जिला जजों को दिए हैं । राज्य की जिला अदालतें भी करीब दो माह से कोरोना वायरस से बचाव के लिए घोषित लॉक डाउन के कारण बन्द थी । हालांकि बहुत जरूरी मुकदमों की सुनवाई विडियो कांफ्रेंसिंग से हो रही थी।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि निचली अदालतों को खोलने से पहले जिला जज सभी अदालती कक्षों सहित सम्पूर्ण कोर्ट परिसर को सेनिटाइज कराएंगे ,हर कोर्ट रूम के बाहर ही हैंड सेनिटाइजर की व्यवस्था सभी के लिए की जाएगी,साथ ही कोर्ट के वो कर्मचारी जो लगातार अधिवक्ताओं और बाहरी व्यक्तियों के सम्पर्क में आएंगे उन्हें मास्क,ग्लोव्स, और सेनिटाइजर मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाएगा,हर अधिवक्ता को कम से कम 6 फ़ीट की दूरी बनाकर रखनी होगी,वहीं किसी भी अधिवक्ता को कोर्ट परिसर के चैंबर में बैठने की अनुमति नही होगी।
इस दौरान जरूरी मुकदमों की ही सुनवाई होगी और वादकारी व अधिवक्ता जमानत प्रार्थना पत्र व अन्य वाद को कोर्ट परिसर के बाहर रखे बॉक्स में डालेंगे । कोर्ट परिसर में नोटरी,स्टाम्प विक्रेता व टाइपिस्ट सीमित संख्या में आएंगे, अधिसूचना में करीब तीन दर्जन दिशा निर्देश दिए गए हैं ।