बिना हाईकोर्ट को बताये देहरादून के रानीपुर में नेशनल लाॅ काॅलेज शिफ्ट करने पर हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
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बिना हाई कोर्ट को बताए उधमसिंह नगर में बनने वाले नेशनल लाॅ कॉलेज को देहरादून के रानीपुर में शिफ्ट करने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई क्योंकि यह पूर्व के कोर्ट के आदेशों की अवमानना है|
आपको बता दें कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश लाॅ काॅलेज के चांसलर होते है बादवजूद इसके बिना कोर्ट को बताये लाॅ कालेज को शिफ्ट करना कोर्ट की अवमानना है कोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश में स्पष्ट कहा था कि नेशनल लाॅ काॅलेज ऊधम सिंह नगर के प्राग फार्म में खोला जाय,सितम्बर 2018 तक क्लासेस शुरू की जाये जब तक बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हो जाती सरकारी या प्राइवेट भवनो में शिक्षण कार्य प्रारभ किये जाये।लेकिन सरकार ने कोर्ट के आदेशों को अनसुना कर कोर्ट के खिलाफ लाॅ काॅलेज शिफ्ट कर दिया जबकि प्राग फार्म में जगह चयनित हो चुकी थी तो ऐसे में रानीपोखरी में ले जाने की क्या जरूरत थी ?
अभी तक सरकार ने पूर्व में पारित किसी भी निर्देश का पालन नही किया है इसलिए सीधे यह कोर्ट के आदेश की अवमानना है। सरकार की तरफ से आदेश के पालन करने के लिए आज अतरिक्त समय के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खण्डपीठ ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। मामले में डॉक्टर महेंद्र सिंह पाल द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि एकलपीठ में अवमानना याचिका विचाराधीन है जिसमें एकलपीठ ने प्रदेश के मुख्य सचिव , प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा , प्रमुख सचिव न्याय, डीएम ऊधम सिंह नगर को पक्षकार बनाते हुए 6 मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के दिए है|