बलात्कार और निर्मम हत्या केस में अदालत का बड़ा फैसला

नितिन रमोला उत्तरकाशी।
डुंडा प्रखंड के एक गांव में 18 अगस्त 2018 में एक नाबालिग की बलात्कार के बाद निर्मम हत्या करने वाले आरोपी मुकेश लाल उर्फ बंटी को अदालत ने बड़ी सजा सुनाई है।जिला सत्र एवं न्यायाधीश उत्तरकाशी ने आरोपी को आजीवन कारावास एवं 28 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया है।आज देर सांय आए अदालत के फैसले पर अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता और नाबालिग के चाचा ने असहमति जताते हुए आरोपी को मुत्युदंड की सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है।
बता दें कि डुंडा ब्लॉक के भकड़ा क्षेत्र में एक साल पूर्व एक नाबालिग से बलात्कार और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर शव को एक पुल के ऊपर फेंक दिया था।सुबह नाबालिग का शव को देखते ही लोगों में काफी आक्रोश भड़क गया था।इस दौरान शीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी के लेकर बाजार बंद और आगजनि की घटना के आंदोलन तेज हुआ था।इसके बाद पुलिस ने धरना प्रदर्शन के बीच आरोपी मुकेश लाल को घटना की तीन बाद गिरफ्तार कर किया। न्यायालय में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एवं उनके सहयोगी प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता गंभीर सिंह चौहान ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में 27 गवाह समेत हत्या से जुड़े सभी साक्ष्य प्रस्तुत कराए।जिला सत्र न्यायाधीश स्किंद कुमार त्यागी ने आरोपी मुकेश लाल उर्फ बंटी को आईपीसी की विभिन्न धाराओं में आज आजीवन करावास की सजा सुनाई है।फैसला आते ही पुलिस ने आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में नईटिहरी जेल भेजा दिया है।