फांसी से पहले मौत आने पर भी परवेज मुशर्रफ के शव को सूली पर लटकाकर रखने का फ़रमान ज़ारी

पाकिस्तान के 76 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति और सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ को देशद्रोही क़रार देते हुए पाकिस्तान की विशेष अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, गुरुवार कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ की फांसी की सजा पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर मुशर्रफ को फांसी से पहले ही मौत आ जाती है तो भी उनके शव को घसीट कर इस्लामाबाद के चौराहे तक लाओ और तीन दिन तक उसे सूली पर टांग कर रखो। 

आपको बता दे कि इन दिनों परवेज मुशर्रफ दुबई में एक अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, और उन्होंने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए कहा कि ये सजा निजी प्रतिरोध का नतीजा है इस तरह के फैसले का कोई उदाहरण नही है,वो भी तब जब ना कोई प्रतिवादी को ना ही उसके वकील को अपनी बात रखने का मौका दिया गया हो।

पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ को 2007 में पाकिस्तान में जबरन आपातकाल लगवाने पर इस्लामाबाद की विशेष कोर्ट में देशद्रोह का मुकदमा दायर किया गया है।ये मुकदमा 2013 में पीएमएल-एन सरकार ने दायर किया था जिस पर अब परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई गई है।फांसी की सजा के फैसले में आगे ये भी लिखा है कि हम पाकिस्तान की एजेंसियों को निर्देश देते है कि परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार करने के पूरी ताकत झोंक दी जाए।