पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु 30 जून 2020 तक मिली छूट

उत्तराखंड राज्य कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु 30 जून 2020 तक छूट प्रदान की गयी है। इस अवधि में पेंशनरों को पेंशन सत्यापन/जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता फ़िलहाल नही है।


मुख्य कोषाधिकारी अनिता आर्या के मुताबिक निदेशालय कोषागार पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड के शासनदेश के क्रम में राज्य सरकार के पेंशनरो की सेवानिवृत्ति के माह एवं पारिवारिक पेशनरों को पारिवारिक पेेंशन अनुमन्य होने के एक माह मे वर्ष एक बार सत्यापन कराने की व्यवस्था है।

अधिक जानकारी के लिए हैल्प लाइन न.-88998-90000 पर तथा जिले के सम्बन्धित कोषागारों से सम्पर्क कर सकते है।