पूर्व पर्यटन मंत्री मदन कौशिक और विधायक प्रदीप बत्रा की पत्नी को ऋण देने में की गयी हेराफेरी पर हाईकोर्ट ने दिया नोटिस

नैनीताल हाई कोर्ट ने गरीब 'असहाय व बेरोजगारों को वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली योजना के तहत  स्वरोजगार बनाने के लिए ऋण दिए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने वर्तमान विधायक प्रदीप बत्रा की पत्नी और तत्कालीन पर्यटन मंत्री मदन कौशिक को नोटिस जारी कर सरकार से चार सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने को कहा है।  आपको बता दें कि हरिद्वार निवासी सतीश चन्द्र शर्मा ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सरकार द्वारा बेरोजगारों ,असहाय व गरीब लोगो को स्वरोजगारी बनाने के करीब 20 लाख का लोन वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना के तहत पर्यटन व साहसिक कार्यो के लिए दिया जाता है। परन्तु 2007 से 2012 तक तत्कालीन पर्यटन मंत्री मदन कौशिक व हरिद्वार के वर्तमान विधायक प्रदीप बत्रा की पत्नी ने इस योजना का लाभ उठाते हुए अपने करीबी लोगो को इसका लोन दिलाया जो पहले से ही करोड़पति हैं। याचिकाकर्ता ने मदन कौशिक व प्रदीप बत्रा की पत्नी  सहित कई अन्य लोगों को इसमें पक्षकार बनाया है। मामले को सुनने के बाद खण्डपीठ ने मदन कौशिक ,प्रदीप बत्रा की पत्नी व अन्य लोगो को नोटिस जारी कर सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।