पायलेट बाबा को मिली ज़मानत

पायलट बाबा को नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, नैनीताल हाई कोर्ट की एकलपीठ ने पायलट बाबा को जमानत दे दी है,पायलट बाबा 4 अप्रैल से कंप्यूटर घोटाले के मामले में जेल में बंद थे।

    दिसंबर 2008 को हल्द्वानी निवासी हरीश पाल द्वारा आईकावा इंटरनेशनल एजुकेशन के खिलाफ 420, 506 के तहत नैनीताल थाने में शिकायत दर्ज की जिसमें हिमांशु राय,कपिल उर्फ पायलट बाबा, सासाराम, इशरत खान, इरफान खान ,विजय यादव ,पीसी भंडारी, मंगलगिरी के खिलाफ शिकायत दर्ज की जिसमें कहा गया था कि आईकावा के संस्थापक संचालक और चेयरमैन हिमांशु राय और पायलट बाबा समेत अन्य ने ठगी कर उनसे कंप्यूटर सेंटर खोलने के  नाम पर ₹67, 760 लिए और, इन रूपों के एवज में कंप्यूटर सेंटर के संचालन हेतु ₹50500 प्रतिमाह वापस देने का भरोसा दिलाया, इस तरह उनके द्वारा कुल ₹320760 हड़प लिए और रुपए वापस मांगने पर इन लोगों की तरफ से जान से मारने की धमकी देने लगे ।वहीं इनके अलावा हल्द्वानी के नवाज हुसैन,अनुराग मंजीरा, तबस्सुम समेत करीब 11 हजार लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का भी आरोप है।

जबकि घोटाले के मामले के में सीबीसीआईडी ने जांच की जांच पूरी कर 15 जून 2010 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया जिसके बाद से इन सभी के खिलाफ समन जारी थे,जिसके बाद पायलट बाबा ने नैनीताल जिला कोर्ट में आत्म समर्पण करा था।