परमार्थ निकेतन के मुनिचिदानंद पर हरिद्वार में निर्माण कार्य को लेकर हाईकोर्ट सख्त

नैनीताल हाइकोर्ट ने हरिद्वार से 14 किलोमीटर आगे राजाजी नेशनल पार्क के भीतर कुनाऊ गाँव मे हो रहे भारी निर्माण कार्य के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि कुमार मलिमथ व न्यायमुर्ति एनएस धनिक की खण्डपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि वे मुनिचिदानन्द को तीन दिन के भीतर उच्च न्यायलय के आदेश के साथ नोटिस जारी कर 15 दिनों में उचित कार्यवाही कर जवाब पेश करने को कहा है। 

आपकों बता दे हरिद्वार निवासी अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि मुनिचिदानंद द्वारा हरिद्वार से 14 किलोमीटर आगे राजाजी नेशनल पार्क के भीतर कुनाऊ गाव में फारेस्ट की भूमि पर 2006 से भारी निर्माण कार्य फारेस्ट चौकी के आखो तले किया जा रहा है उसके बाद भी वन विभाग कोई कार्यवाही नही कर रहा है। याचिकर्ता का यह भी कहना है कि इस निर्माण कार्य पर  लोगो के खिलाफ कार्यवाही की जाय।