पट्टे की सरकारी भूमि के दुरुपयोग के मामले में उत्तराखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से मांग विस्तृत जवाब।

उत्तराखंड में पट्टे की सरकारी कृषि भूमि को अकृषक दिखाकर भूमाफिया द्वारा बेचने के मामले पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।

आपको बता दें कि देहरादून निवासी सुरभि सक्सेना ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार के द्वारा 2012 से अब तक सरकारी आदेश जारी कर पट्टे की भूमि को खेती के लिए बड़े पैमाने में दी जा रही थी, लेकिन कई स्थानों पर पट्टे दारो के द्वारा भूमि अपने नाम पर करवाकर सरकारी भूमि का दुरुपयोग करते हुए उसको बेच दिया और राज्य सरकार के द्वारा इन कब्जे दारे से वर्ष 2000 के आधार पर सर्किल ले लिया गया जो गलत है, लिहाजा सरकार द्वारा की जा रही भूमि हस्तांतरण पर रोक लगाई जाए।

 मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं