पंचायत राज एक्ट के संशोधन मामले में कल आ सकता है कोई बड़ा फैसला।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंचायती राज एक्ट में संसोधन के खिलाफ दायर याचिकाओं में सुनवाई कल भी जारी रखी है।मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।मामले के अनुसार मोहन लाल आर्य व जोत सिंह नेगी व अन्य ने याचिकाएं दायर कर कहा है कि सरकार ने पंचायत राज एक्ट 2016 की धारा 8 (r) के तहत दो से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आयोग्य घोषित कर दिया है। परन्तु सरकार ने संसोधित एक्ट में कहीं यह उल्लेख नहीं किया है कि यह एक्ट कब से लागू होगा इसकी समय सीमा तय नहीं की है,और कब से प्रभावी होगा।याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि यह संशोधन एक्ट उन पर लागू नहीं होता है।याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि अन्य राज्यों में संशोधित एक्ट लागू करने से पहले तीन सौ दिन का ग्रेस पीरियड का समय दिया गया है, लेकिन इस एक्ट में इसका उल्लेख नहीं किया गया है।