पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी,लेकिन राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका

प्रदेश में अब 2 बच्चों से अधिक के उम्मीदवार भी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे आज नैनीताल हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए निर्देश दिए हैं की  25 जुलाई 2019 से पहले जिन उम्मीदवारों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं वह  उम्मीदवार पंचायत चुनाव लड़ेंगे वहीं हाईकोर्ट से उन  उम्मीदवारों  को बड़ा झटका लगा है जो पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और 25 जुलाई 2019 के बाद उनके 3 बच्चे हुए हैं,, वहीं राज्य सरकार द्वारा पंचायत चुनाव में दसवीं पास होने की बाध्यता को हाईकोर्ट में सही माना।

आपको बता दें कि नैनीताल निवासी ग्राम प्रधान हिमांशु पांडे और ग्राम प्रधान मनोहर लाल आर्या समेत उत्तराखंड ग्राम  प्रधान संगठन की ओर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि  राज्य सरकार द्वारा 2019 में पंचायती राज एक्ट में संसोधन किया गया है । जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा दो बच्चे से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवारो को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है जो गलत है साथ ही सरकार द्वारा एक्ट में किए गए बदलाव को बैक डेट से लागू कराया जा रहा है जो नियम विरुद्ध है,  याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अगर किसी एक्ट में बदलाव किया  जाता है तो उसको लागू करने से पूर्व 300 दिन का समय दिया जाता है लेकिन राज्य सरकार द्वारा बैक डेट से संसोधन एक्ट लागू कराया जा रहा  है।

वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार के 2 बच्चों से अधिक के चुनाव लड़ने वाले बदलाव के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में प्रधान के उम्मीदवार मिलना मुश्किल हो जाएगा साथ ही याचिका में हाई स्कूल पास की होने की बाध्यता को भी चुनौती दी है।