पंचायत चुनाव में आरक्षण की अटकी सुई,मामला पहुंचा हाइकोर्ट।

उत्तराखंड हाईकोर्ट में निदेशक पंचायती राज के पंचायत चुनाव में आरक्षण संशोधन करने सम्बन्धी 16 सितम्बर के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गयी है। मामले की सुनवाई सम्भवतः सोमवार को होगी।
आपको बता दें कि उधमसिंह नगर निवासी अरुण कुमार शुक्ला ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि निदेशक पंचायतीराज ने चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनाव की अधिसूचना के बाद निदेशक ने 16 सितम्बर को आरक्षण में फेर बदल कर दिया है।आरक्षण को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं में कोर्ट ने कहा था कि याचिकर्ताओं के प्रत्यावेदनो को दो सप्ताह में निस्तारित करें।जिसके बाद निदेशक ने दोबारा से चुनाव आयोग से कह कर आरक्षण में फेरबदल कर दिया है।याचिका में यह भी कहा गया है कि अगर एक बार चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है तो उसके बाद उसमे कोई भी फेरबदल नही कर सकता है इसे चुनाव सम्पन्न होने के बाद चुनाव याचिका दायर कर ही चुनौती दी जा सकती है इसलिए निदेशक का 16 सितम्बर का नोटिफिकेशन निरस्त करने योग्य है, क्योंकि चुनाव की अधिसूचना पहले ही जारी हो चुकी है।