नारी निकेतन प्रकरण में मुख्य आरोपी को सात साल की कैद

देहरादून में साल 2015 में सामने आये नारी निकेतन यौन शोषण मामले में आज सभी 09 दोषियों को सजा सुनाई गई,देहरादून के बहुचर्चित नारी निकेतन यौन शोषण मामले में अपर जिला जज धर्म सिंह की कोर्ट ने आज दोषियों को सजा सुनाई।कोर्ट ने मुख्य आरोपी गुरदास को 7साल की सजा तो मामले में बाकी 8 दोषियों को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई गयी।इसमें मुख्य आरोपी गुरदास को सबसे ज्यादा 7साल की कैद और 10000 रुपये का जुर्माना लगाया गया तो हाशिम और ललित बिष्ट को 5-5 साल की कैद और 10000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई।किरण नौटियाल चंद्रकला अनीता मेंदोला और शमा निगार को 4-4 साल की सजा के साथ 10000 रु.जुर्माना,जबकि तत्कालीन अध्यक्ष मीनाक्षी पोखरियाल और कृष्णकांत को दो-दो साल की सजा और 5000 रुपया जुर्माना लगाया गया।साल 2015 में नारी निकेतन में मूक-बधिर समाजसेवी से दुष्कर्म का मामला सामने आया था,इसके बाद कई जांच होने के बाद मामले की जांच एसआईटी को दी गई और तत्कालीन एसपी अजय सिंह के नेतृत्व में एसआईटी ने मामले की जांच शुरु की।एसआईटी ने इस दौरान कई लोगों से पूछताछ की और संबंधित लोगों को हिरासत में भी लिया,जांच में यह बात सामने आयी कि नारी निकेतन में न केवल मूकबधिर के साथ दुराचार किया गया बल्कि उसका गर्भपात कराने और भ्रूण को ठिकाने लगाने तक की अपराधिक गतिविधियों को भी अंजाम दिया गया।इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचने के बाद अब इन सभी नौ लोगों को 30अगस्त को दोषी ठहरा दिया गया था और आज इन सभी को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई गई है।हालांकि मामले पर सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों के परिजनों ने कोर्ट के आदेश पर असंतोष जताया और हाईकोर्ट में इसके खिलाफ अपील करने की बात कही है।